जम्मू | JNM संवाददाता हरदीप जमवाल
स्वच्छ और सुंदर जम्मू की दिशा में जम्मू नगर निगम (JMC) ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने, अवैध निर्माण करने और प्रतिबंधित पॉलिथिन के इस्तेमाल पर निगम की टीमों ने कार्रवाई करते हुए कुल 18,500 रुपये जुर्माना वसूला। निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि दोबारा दोषी पाए गए तो प्रतिष्ठान या रेहड़ी-फड़ी को सील भी किया जाएगा।
शहरभर में अलग-अलग टीमों की कार्रवाई
निगम आयुक्त डा. देवांश यादव के निर्देशों पर हेल्थ विंग की टीमों ने बुधवार को तीन जोन में अभियान चलाया।
वार्ड 61, 65 और 71 में कार्रवाई के दौरान टीमों ने 10,600 रुपये का जुर्माना वसूला।
दोषियों को चेतावनी दी गई कि दोबारा नियम तोड़ने पर भारी दंड लगाया जाएगा।
सिद्धड़ा और आसपास के इलाकों में कचरा फैलाने वालों से 2,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
इस दौरान करीब दो किलो प्रतिबंधित पॉलिथिन और सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया तथा 1,700 रुपये अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया।
यह कार्रवाई सेनिटरी ऑफिसर अरुण नायर की अगुवाई में की गई।
तालाब तिल्लो और पटोली ब्राह्मणा में भी सख्ती
दूसरी टीम ने वार्ड 61 (तालाब तिल्लो) और वार्ड 65 (पटोली ब्राह्मणा) क्षेत्र में अभियान चलाया।
यहां 6,900 रुपये का जुर्माना वसूला गया —
कचरा फेंकने पर 1,500 रुपये
अवैध निर्माण पर 2,000 रुपये
प्रतिबंधित प्लास्टिक के इस्तेमाल पर 3,400 रुपये
इस कार्रवाई का नेतृत्व सेनिटरी ऑफिसर रमेश वजीर ने किया, जबकि उनके साथ अनूप शर्मा, बंसी लाल, अजय आनंद और आकाश कोहली शामिल रहे।
निर्माण स्थलों पर बिना सुरक्षा उपायों के काम पर रोक
हेल्थ ऑफिसर डा. विनोद शर्मा ने बताया कि अब निगम ने निर्माण कार्यों के दौरान धूल-मिट्टी फैलाने और सड़कों पर मलबा फेंकने वालों के खिलाफ भी सख्ती शुरू की है।
“बिना तिरपाल या टीन लगाए निर्माण कार्य की अनुमति नहीं है। नियम तोड़ने वालों पर मौके पर ही चालान काटे जा रहे हैं और आगे और सख्त कदम उठाए जाएंगे।”
ग्रेटर कैलाश और मॉडल टाउन में भी कार्रवाई
वार्ड 68, ग्रेटर कैलाश में निर्माण मलबा डालने पर एक दोषी से 4,000 रुपये जुर्माना वसूला गया।
वार्ड 57, मॉडल टाउन में प्रतिबंधित पॉलिथिन के इस्तेमाल पर 3,900 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
निगम की अपील
जम्मू नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें और निर्माण एवं कचरा निस्तारण के नियमों का पालन करें। निगम ने चेताया है कि “शहर को गंदा करने वालों के खिलाफ अब किसी भी स्तर पर रियायत नहीं बरती जाएगी।”

