JNM संवाददाता जम्मू हरदीप जमवाल
जम्मू-कश्मीर सरकार ने 27-बडगाम और 77-नागरोटा विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए 11 नवंबर 2025, मंगलवार को पेड हॉलिडे घोषित किया है। सरकार का कहना है कि मतदान को बढ़ावा देने और मतदाताओं को बिना किसी दबाव के वोट डालने का अवसर देने के लिए यह कदम उठाया गया है।
यह निर्णय जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा 16 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश संख्या 1355-जेकेजीएडी 2025 के तहत लिया गया है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, 1951 की धारा 135B पर आधारित है।
सरकारी निर्देशों के अनुसार, चुनाव वाले दिन इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों के योग्य मतदाताओं को—चाहे वे किसी भी निजी बिज़नेस, ट्रेड, इंडस्ट्रियल यूनिट या अन्य संस्थान में कार्यरत हों—पूर्ण वेतन सहित अवकाश दिया जाएगा। किसी की भी सैलरी में छुट्टी के कारण कोई कटौती नहीं होगी। साथ ही आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर किसी नियोक्ता पर पाँच सौ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह नियम उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिनकी उपस्थिति न होने से उनके कार्यस्थल पर बड़ा खतरा या नुकसान हो सकता है। इसके अलावा, इस पेड हॉलिडे को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत भी मान्यता दी गई है, जिसका मतलब है कि संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के सरकारी और निजी कार्यालय चुनाव के दिन बंद रहेंगे।


